पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य: 🚨New update Pan card🚨 अंतिम तिथि जांचें और यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो क्या होता है पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 की गई है सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) धारकों के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने नंबर को अपने आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। जारी पब्लिक एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन काम नहीं करेगा। एक बार समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद, लोग अपने दस अंकों के अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर का उपयोग नहीं कर पाएंगे और पैन से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन काम करना बंद कर देंगे। आईटी विभाग द्वारा पहले जारी एक सार्वजनिक सलाह में कहा गया था: “यह अनिवार्य है। देरी न करें, इसे आज ही लिंक करें! आईटी अधिनियम के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से लिंक करें। 1 अप्रैल, 2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।” पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है, यानी यह करीब आ रही है। हालांकि, लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोगों को 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। आईटी विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, अगर लोग 31 मार्च, 2023 तक पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो उनका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।
🚨Link Your Aadhaar PAN Card Today आज ही अपना आधार पैन कार्ड लिंक करें🚨